कॉलेज वेबसाइट राजस्थान
कॉलेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान ने अपने परिपत्र संख्या 74 दिनांक 14 मई 2012 में सभी निजी कॉलेज को निर्देश दिया है की वे शीघ्रातिशीघ्र अपने कॉलेज की वेबसाइट बनवाएं। कॉलेज शिक्षा
निदेशालय, राजस्थान के अनुसार यह कदम राष्ट्रीय इ-गोवेर्नांस प्लान के अंतर्गत उठाया गया है।
अपने परिपत्र में सात बिन्दुओं के माध्यम से निदेशालय ने वेबसाइट की विषय वस्तुओं का भी खुलाशा
किया है। इनसभी बिन्दुओं को वेबसाइट में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर अपने कॉलेज के वेबसाइट का उल्लेख आवश्यक होगा।
किया है। इनसभी बिन्दुओं को वेबसाइट में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर अपने कॉलेज के वेबसाइट का उल्लेख आवश्यक होगा।
कॉलेज वेबसाइट में जानकारियां
इस वेबसाइट में कॉलेज की अधोसंरचना जैसे जमीन, मकानात, कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल के मैदान
आदि सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार शिक्षकों, उनके अध्ययन, शोध आदि की
भी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। पढाये जाने वाले पाठ्यक्रम, कक्षाएं, प्रवेश, शैक्षनिकेतर
आदि सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार शिक्षकों, उनके अध्ययन, शोध आदि की
भी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। पढाये जाने वाले पाठ्यक्रम, कक्षाएं, प्रवेश, शैक्षनिकेतर
कार्यक्रमों की जानकारी भी शामिल करनी होगी।
यह वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र, शिक्षक, सरकार एवं सामान्य जन अपनी वांछित जानकारी
प्राप्त कर सके। सभी कर्मचारिओं को अलग अलग इ-मेल भी इसी वेबसाइट के जरिये दिलानी होगी जिससे
वे अपने निजी इ-मेल के वजाय इस इ-मेल का उपयोग दफ्तर के कार्य के लिए कर सकें।
कॉलेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान के मापदंडों के अनुसार वेबसाइट बनाने के लिए वर्धमान इन्फोटेक
से संपर्क कर सकते हैं। वर्धमान इन्फोटेक के विशेषज्ञों का समूह इस प्रकार की वेबसाइट बनाने में
पूरी तरह सक्षम है।
A website is mandatory for colleges in Rajasthan
मूल परिपत्र
कॉलेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, परिपत्र संख्या 74 दिनांक 14 मई 2012 |
(बड़ा कर के देखने के लिए क्लीक करें)
Please click to view original circular regarding the website for colleges from Directorate of College education, Rajasthan
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